खुद को श्रीकृष्ण का वंशज बताने वाले मनीष ने 21 माह पूर्व दायर की थी याचिका, जानें क्या है नया अपडेट

in #wortheum2 years ago


मनीष ने 15 नवंबर 2020 में जो केस डाला था, उसे अदालत ने मार्च 2021 में दर्ज किया और इस पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई की धीमी गति को लेकर मनीष हाईकोर्ट गए और मई 2022 में हाईकोर्ट ने मनीष के केस को चार माह के अंदर निस्तारित करने के आदेश निचली अदालत को दिए।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर मथुरा की अदालत में करीब 21 माह पूर्व लखनऊ निवासी मनीष यादव ने भगवान श्रीकृष्ण का वंशज बनकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन का दावा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में किया था। दावा किया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर ही ईदगाह खड़ी है। इस ईदगाह को औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनवाया था। यही भगवान श्रीकृष्ण का मूल जन्मस्थान है।
मनीष ने 15 नवंबर 2020 में जो केस डाला था, उसे अदालत ने मार्च 2021 में दर्ज किया और इस पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई की धीमी गति को लेकर मनीष हाईकोर्ट गए और मई 2022 में हाईकोर्ट ने मनीष के केस को चार माह के अंदर निस्तारित करने के आदेश निचली अदालत को दिए। मई में ही मनीष ने निचली अदालत में ज्ञानवापी की तरह ईदगाह का भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी के माध्यम से सर्वे कराए जाने की मांग की, जब निचली अदालत में उनके इस प्रार्थनापत्र पर त्वरित सुनवाई नहीं हुई तो वह फिर से हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने उनके कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि निचली अदालत उनके इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण चार माह में करें।