छेड़छाड़ के आरोपित प्राचार्य गौतम को मिली जमानत

in #wortheum2 years ago

IMG_20221130_192209_164.jpgउत्कृष्ठ विद्यालय सिवनी के प्राचार्य महेश गौतम के विरुद्ध महिला थाना सिवनी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 25 नवंबर की रात अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी ने गत दिवस 30 नवंबर को माननीय न्यायालय सिवनी के समक्ष समर्पण कर दिया है। वही माननीय न्यायालय ने 1 दिसबंर 2022 को माननीय न्यायालय सिवनी ने आरोपी महेश गौतम को जमानत दे दी है।

ज्ञात हो कि बीते दिवस 25 नवंबर 2022 को उत्कृष्ठ विद्यालय सिवनी में पदस्थ प्राचार्य महेश गौतम ने अध्ययनरत कक्षा 11 वीं की छात्रा के साथ अशोभनीय हरकत करते हुए छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे, जहां महिला पुलिस थाना सिवनी अंतर्गत उत्कृष्ठ विद्यालय सिवनी के प्राचार्य महेश गौतम के विरुद्ध भादवि की धारा 354, 354 (क), 506, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7, 8, 9एफ, 10, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अधिनियम की धारा 3 (1), (डब्लू), (आई), (2), (व्हीए) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।बुधवार को आरोपी प्राचार्य महेश गौतम ने माननीय न्यायालय सिवनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था जहां उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 01 दिसबंर को आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय सिवनी में जमानत की अर्जी लगायी थी जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को जमानत दे दी है।घटना का संक्षिप्त विवरण – यह है कि दिनांक १५/०३/२०२० को नाबालिग प्रार्थी ने थाना लखनादौन में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मै दिनांक १३/०३/२०२० को शाम साढे ५ बजे मैं घर में अकेली थी मेरे मम्मी पापा बाजार गये थे, बडी बहन काम करने गई थी, छोटा भाई बाहर खेलने गया था तभी एक लडका आया और घर के सामने से डब्बा लेकर लेटरिंग करने चला गया वापस आने पर उसने मुझसे एक गिलास पानी मांगा मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुरेंद्र सल्लाम मोहगॉव खुर्द का रहने वाला बताया मैंने पानी दी तो सुरेद्र सल्लाम घर के अन्दर घुस गया और मेरा हाथ पकड कर मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे कपडे उतार कर जबरदस्तीे शारीरिक संबंध बनाया उस समय मेरी बडी बहन आ गयी जिसने बीच बचाव की तो सुरेन्द्र सल्लाम ने मेरी बहन को बुरी नियत से हाथ पकड कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके कपडे उतारने लगा तो हम दोनों ने जोर से चिल्लाया तो सुरेन्द्र सल्लाम बोला यदि किसी को बताई तो जान से खत्म कर दॅूगा कह कर भाग गया यह बात मैंने अपने माता पिता के घर आने पर उन्हें घटना की जानकारी दी और उनके साथ रिपोर्ट करने थाना आये है। आरोपी सुरेन्द्र सल्लाम पिता वीरसिंह सल्लाम उम्र २० वर्ष निवासी मोहगॉव खुर्द के विरूद्ध धारा ३७६, ३७६(२ आई),३४२,३५४,४५०,५०६ भादवि ३,४,७,८ पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया जिसकी सूचना परिजनों दी गई। उपरोक्त अपराध की विवेचना पूर्ण कर आरोप सिद्ध होना पाये जाने से पुलिस ने अभियोग पत्र क्रमांक २०५/२०२० दिनांक १३/०५/२०२० को तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तु्त किया । शासन की ओर से अनिल महोरे विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी लखनादौन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान दिलीप गुप्ता द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के द्वारा दिनांक २९/११/२०२२ को आरोपी सुरेंद्र को धारा ४५० भादवि में ०३ वर्ष् का कठोर कारावास एवं २०००/- रूपये जुर्माना, धारा ५०६ भादवि में ०१ वर्ष का कठोर कारावास एवं १०००/-रूपये जुर्माना, धारा ४(२)पास्को अधिनियम में २० वर्ष का कठोर कारावास एवं १००००/-रूपये का जुर्माना से दंण्डित किया।
नोट- नियमानुसार पीडिता की पहचान को गुप्त रखा गया है।। प्रदीप कुमार भौरे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी सिवनीIMG-20221126-WA0049.jpg