कर्नाटक हिजाब मामले पर सरकार की दलील, 'यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं,

in #wortheum2 years ago

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को बरकरार रखा था.

Supreme Court Hearing Hijab Ban: कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka HC) के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब (Hijab) पर प्रतिबंध के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत में सुनवाई के 8वें दिन कर्नाटक सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दीं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगी.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक सरकार के उस आदेश को प्रस्तुत किया जिसमें सिफारिश की गई थी कि सभी छात्र निर्धारित ड्रेस पहनेंगे. उन्होंने कहा कि ये सर्कुलर धर्म-तटस्थ दिशा में है, वर्दी सभी धर्मों के छात्रों द्वारा लागू की जानी चाहिए. मेहता ने कहा कि 2021 तक सभी छात्र आराम से ड्रेस कोड मान रहे थे. सोशल मीडिया पर पीएफआई (PFI) ने अभियान चला कर लोगों को उकसाया है.