उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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जून 2015 को गोरखपुर के कसरवल कांड के मामले में उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। धरना- प्रदर्शन और रेल रोकने के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारीउत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद। -

उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री डाक्टर संजय निषाद के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) जगन्नाथ ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने एसओ शाहपुर को उन्हें 10 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए यह वारंट जारी किया है।

सात जून 2015 को सहजनवां के कसरवल में सरकारी नौकरियों में निषादों को पांच फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर धरना- प्रदर्शन और रेल रोकने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम की घोषणा पहले से थी।दोपहर तक प्रदेश के अलग-अलग जिले से हजारों की संख्या में निषाद कसरवल पहुंच गए।
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गोली लगने से इटावा के रहने वाले अखिलेश की हो गई थी मौत
आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर चारपाई लगाकर बैठे गए थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो किसी ने पत्थर चला दिया जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ। आंसू गैस के गोले व रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ। शाम पांच को आंदोलनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान वहां कई राउंड गोली चल गई। जिसकी चपेट में आए इटावा के रहने वाले अखिलेश निषाद की मौत हो गई और कइ लोग घायल हो गए।

सीजेएम ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का वारंट जारी किया
तत्कालीन सहजनवां थानेदार श्यामलाल यादव ने डाक्टर संजय निषाद समेत 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में डाक्टर संजय निषाद पहले से जमानत पर हैं। न्यायालय द्वारा बार-बार हाजिर होने के लिए आदेश जारी किए जाने के बावजूद वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके बाद न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

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