राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को

गाजीपुर। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, सैदपुर व मुहम्मदाबाद के न्यायालय के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 12 नवंबर को किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्ण कालिक सचिव कामायनी दुबे ने देते हुए बताया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा निस्तारण कर आमजन को लाभान्वित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसके अनुपालन में सोमवार को एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय के दस कक्षीय सभागार में आयोजित की गयी। इसमें राकेश कुमार. नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अजय कुमार मौर्या सूचना विभाग, वैभव बैंक ऑफ इण्डिया, सुमित कुमार वर्मा बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, धर्मोत्तम कुमार शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक, विश्वदीप मिश्र शाखा प्रबंधक केनरा बैंक, अभिनव चित्रांशु ऋण अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक, सुनील वर्मा इण्डिन बैंक, अतुल कुमार श्रीवास्तव टाटा एआईजी व स्वप्निल बाविस्कर विधि अधिकारी मुख्य शाखा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया सहित मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।