148000 रुपए को लूट के आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास

in #seoni2 years ago

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(पवन डेहरिया)
लखनादौन। थाना लखनवाड़ा का मामला इस प्रकार है, प्रार्थी श्रीराम बघेल ग्राम फुलवारा मैं मां शक्ति पाइप फैक्ट्री में करीब 15 सालों से मैनेजर के पद पर काम कर रहा था, दिनांक 25.26/8 /2021 को बिहार के 6 लड़के ठेकेदार अरूण के माध्यम से फैक्ट्री पर पाइप बनाने का काम करने आए थे जिनमें से 1 दिन बाद ही चार लड़के वापस चले गए थे,दो सगे भाई राकेश पिता रामा साहनी उम्र 28 वर्ष एवं पंकज पिता रामा साहनी उम्र 20 वर्ष निवासी विशंभरपट्टी थाना हथौड़ी जिला मुजफरपुर बिहार,फैक्ट्री पर रुक कर पाइप बनाने का काम कर रहे थे।

वही रहते एवं खाते पीते थे दिनांक 1-9 -2021 को राकेश ने दोपहर 2:00 बजे फैक्टरी मैनेजर से एडवांस में ₹10000 मांगे थे तो मैनेजर ने एडवांस मे ₹2000 दिए थे फिर राकेश एवं पंकज दोनों भाइयों ने शाम को जाली बनाएं, रात में करीब 8:45 बजे मैनेजर खाना खाकर ऊपर अपने रूम में गया तब पीछे से दोनों भाई राकेश एवं पंकज ऊपर कमरे में आ गए आते ही राकेश मैनेजर से बोला हमको पैसे लग रहे थे पैसे डलवाना था, मैनेजर ने राकेश से कहा सेठ जी ने 2000 रुपए बोले थे दे दिया बाकी सेठ जी से लेना तो दोनों भाई गुस्से में आकर मैनेजर का सैमसंग का कीपैड मोबाइल जेब से निकालकर खुद रख लिये तथा दोनों भाई मैनेजर के ऊपर झूम गए कुछ देर झूमा झटपटी हुई फिर राकेश ने चाकू निकाल कर डरा कर मैनेजर को वहीं पलंग पर ब्लैंकेट व चादर से बांध दिया फिर वही रखा कंप्यूटर ,लेनोवो कंप्यूटर का स्क्रीन कीबोर्ड, यूपीएस, फोटो कॉफी मशीन को बोरियों में भरा और अलमारी की चाबी राकेश ने डराज से निकालकर पेमेंट के रखें 148000 रुपए जो 500,500रु की गड्डी थी निकाल लिए और फिर मैनेजर को बिस्तर में बंधा छोड़कर दोनों रूम को बाहर से लॉक करके भाग गए। मैनेजर ने काफी देर हाथ पैर हिलाकर अपने आप को छुड़ाया, फिर एक राड से कमरे का दरवाजा जो बाहर से लॉक था को राड से कुंदा की वेल्डिंग तोड़कर बाहर आया देखा तो आरोपीगण राकेश एवं पंकज तथा उनके बैग भी वहां नही थे।तब मैनेजर ने घटना की सूचना सेठ नवल किशोर बघेल को दिया तब सेठ और उनके भाई नंदकिशोर ,रामकिशोर आये पूरी घटना बताकर पुलिस को सूचना दी पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जिसमें शासन की ओर से श्री नवल किशोर सिंह वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं श्रीमती उमा चौधरी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय के द्वारा सबूतों एवं गवाहों से सहमत होते हुए आरोपीगण राकेश एवं पंकज को आज दिनांक 02।12।2022 को धारा 392 भादवि मे 3-3 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है। प्रदीप कुमार भौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी सिवनी