संतकबीरनगर के एडीजे ने तीन हत्यारोपियों को सुनाई कठोर करावास की सजा
संतकबीरनगर। जिले में वर्ष 2011 में एक युवक को जबरन जहर पिलाकर एवं मारपीट कर हत्या किये जाने के मामले में तीन हत्यारोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार बशिष्ठ ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 80-80 हजार ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।
एसपी सोनम कुमार ने यहां बताया कि जघन्य अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिह्नित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी कार्रवाई एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरूप गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 1050/2011 धारा 328/304 भादवि के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तों अब्दुल हक पुत्र समीउल्लाह, अब्दुल कलाम पुत्र अमजद अली एवं अब्दुल असद पुत्र अब्दुल वफा निवासीगण इमलिया थाना बखिरा संतकबीरनगर को अंतर्गत धारा 304/328 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 80-80 हजार ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित करनेका आदेश दिया है। साथ ही अर्थदण्डन अदा करने पर अभियुक्तों को 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.08.2011 को आपसी दुश्मनी को लेकर वादी मुकदमा के भाई की जबरन जहर पिलाकर एवं मारपीट कर हत्या कर दी गयी थी जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना बखिरा पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना थाना बखिरा पर नियुक्त उ.नि. फखरे आलम द्वारा संपादित की गयी थी।