मामूली विवाद में चली गोलियां!
सुलतानपुर: दुराचारी को 10 साल जेल की सजा
avishik (66) in sultanpur • 16 hours ago
सुलतानपुर,संवाददाता। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व नाबालिग किशोरी से दुराचार के आरोपी वीरेंद्र कुमार गुप्ता को पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज पवन शर्मा ने 10 साल की जेल और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 मई 2019 को आरोपी वीरेंद्र गुप्ता ने सह आरोपी सुरीता निषाद के घर में नाबालिग लड़की से दुराचार किया था। आरोप था कि सुरीता ने टीवी देखने के लिए पीड़िता को बुलाया था जहां आरोपी वीरेंद्र ने घटना को अंजाम दिया। अभियोजन पक्ष से मामले में 5 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त वीरेंद्र को दोषी माना जबकि महिला आरोपी को बरी कर दिया।