पंजाब में माइनिंग पॉलिसी के संशोधन को मंजूरी
पंजाब में माइनिंग पॉलिसी के संशोधन को मंजूरी
chhinda (30) in punjab • 23 hours ago
चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने रेत और बजरी के लिए माइनिंग पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी है. सरकार ने दावा किया है कि इसके साथ जहां एक ओर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा. इस नीति के अनुसार 2.40 रुप/s प्रति घन फुट की रॉयल्टी को पहले जितना ही रखा जाएगा. सूचना प्रौद्योगिकी और वजन ब्रिज हेड के अधीन राजस्व, जो 10 पैसे प्रति घन फुट है, भी राज्य के खजाने में जमा होगा. जबकि मौजूदा समय में यह ठेकेदार के पास ही रहता था.
विभाग, वजन ब्रिज पर ठेकेदार द्वारा उठाए गए बिलों की अदायगी समझौते की शर्तों के मुताबिक करेगा. इससे विभाग को वजन ब्रिज के समूचे कामों को कम्प्यूटराइज करने में सुविधा मिलेगी और इससे गैर- कानूनी माइनिंग का दायरा घटेगा. उपभोक्ताओं पर बड़ा बोझ ढुलाई का पड़ने के कारण विभाग ट्रांसपोर्टरों और उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ने के लिए मोबाइल ऐप तैयार करेगा और ढुलाई की दरें विभाग द्वारा तय की जाएंगी. मौजूदा समय में लागू के-2 परमिट की जगह बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाली अथॉरिटी द्वारा जिन स्थानों पर बेसमेंट का निर्माण प्रस्तावित है, के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग फुट का सरचार्ज वसूला जाएगा. यह पैसा स्थानीय संस्थाओं/टाऊन प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा एकत्र किया जाएगा और इसको विभाग के संबंधित हेड में जमा करवाया जाएगा. यह सरचार्ज किसी भी आकार के रिहायशी घरों या किसी अन्य पांच सौ वर्ग गज तक के प्लॉट के आकार पर प्रस्तावित इमारत के लिए लागू नहीं होगा. इसके अलावा ईंट भठ्ठों को छोड़कर व्यापारिक ढांचे के प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए प्रयोग के लिए साधारण मिट्टी की रॉयलिटी दर 10 रुपये प्रति ट
Plz like and follow me
Please like my post
Gd job