यमुना में विसर्जित नहीं हो सकेंगी भगवान गणेश की प्रतिमाएं, लगेगा 50 हज़ार का जुर्माना
नई दिल्ली: आज से देश भर गणेश उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है। इस दिन लोग घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और पूरे 10 दिन उनकी पूजा-अराधना करते हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर भगवान मंगलमूर्ति का विसर्जन किया जाता है। बप्पा के विसर्जन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने भगवान गणेश और माता दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की हैं, उसके अनुसार, यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने पर 50 हजार रुपये तक का अर्थ दंड भरना पड़ सकता है। DPCC की तरफ से कहा गया है कि विभिन्न जिलों में कृत्रिम पौंड बनाए जाएंगे, जहां पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सकेगा। वहीं, केवल प्राकृतिक मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाओं के इस्तेमाल की ही अनुमति होगी, PoP निर्मित मूर्तियों के इस्तेमाल पर बैन होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे 6 माह की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। DPCC ने दिल्ली पुलिस को शहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की प्रतिमाएं ले जाने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया है। नगर निकायों से कहा गया है कि वे सभी अंचल कार्यालयों को अवैध मूर्ति निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें।
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