अरे! मऊ विधायक सहित चार भगोड़ा घोषित

in #mau2 years ago

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मऊ। पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणटोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 20/22 धारा (3)1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व साले आतिफ उर्फ सरजील रजा, अनवर सहजाद की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में थाना दक्षिणटोला पर तहसीलदार सदर पीसी श्रीवास्तव द्वारा, थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा रैनी में एससी/एसटी लोगों की 33 एयर जमीन कब्जा करने व सरकारी सम्पत्ति एफसीआई गोदाम को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने (जिसकी कीमत लाखों में थी) के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 129/20 धारा 419,420,433,434,447,467,468,471 भादवि0 व धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति0 अधिनिमय का अभियोग बनाम मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साले आतिफ रजा उर्फ शरजिल रजा, अनवर शहजाद व रविन्द्र नरायण सिंह, जाकिर हसैन उर्फ विक्की पंजीकृत करवाया गया था जिसमें दिनांक 21.10.2021 को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। पुनः उसी थाना दक्षिणटोला पर मु0अ0सं0 20/22 धारा (3)1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था। जिसमें रविन्द्र नरायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की गिरफ्तार हो चुके है। उक्त पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें को क्वेश कराने के लिए आफसा अंसारी व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गयी थी जिसको दिनांक 09.05.2022 को माननीय न्यायालय ने क्वेश कर दिया था। उक्त क्रम मे माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंटी जारी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला, कोतवाली व सरायलखंसी पुलिस गिरफ्तार करने हेतु अभियुक्तगण के निवास जनपद गाजीपुर में गयी हुयी थी तथा धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी। यदि आरोपीगण माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही करते है तो माननीय न्यायालय कि आदेशानुसार धारा 83 सीआरपीसी कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।