लकड़ी से पीटकर जान लेने वाले दो आरोपी को आजीवन कारावास

in #life2 years ago

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  • पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से किया दण्डित
  • अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिय़ा का फैसला

मंडला. अपर सत्र न्यायालय निवास के सत्र प्रकरण क्रमांक 146 / 2016 के आरोपियों दर्शनसिंह पिता भूरा सिंह उम्र 38 वर्ष एवं दिनेश पिता स्व. रतन सिंह 35 वर्ष, निवासी खूसर थाना बीजाडांडी को गांव के ही घनश्याम बरकड़े को लकड़ी से पीटकर मारने और इलाज के दौरान आहत की मृत्यु हो जाने के मामले की सुनवाई करते हुए दोनों अरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं पांच - पांच हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।

निवास मीडिया प्रभारी अभियोजन जानकारी देते हुए बताए कि 26 जून 2016 को प्रार्थी पंचमसिंह निवासी ग्राम खूसर थाना बीजाडांडी ने रिपोर्ट दर्ज कराई की उसके बड़े भाई इंदरसिंह ने उसे बताया कि 26 जून 2016 को इनके भाई घनश्याम बरकड़े को करीब 3.30 बजे दिन में गांव के ही रतनसिंह गौंड़ एवं उसे साथियों ने लकड़ी से मारपीट की है। उसके पास जाकर देखा तो घनश्याम रोड में पड़ा था, सिर से खून बह रहा था। घायल अवस्था में आहत को 108 एम्बूलेंस की मदद से अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। आहत की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल जबलपुर रैफर कर दिया गया। गंभीर हालत में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु 27 जून 2016 को हो गई।

मामले में विवेचना के दौरान धारा 302, 307 भादंवि का इजाफा किया गया। विवेचना के बाद चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। यहां विचारण के दौरान न्यायालय में मिले साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिय़ा ने दोनों आरोपियों दर्शन पिता भूरासिंह एवं दिनेश पिता स्व. रतनसिंह को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच - पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।