किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मुजरिम को 3 साल की सजा

in #kairana2 years ago

Screenshot_20210716-192556_Google.jpgकैराना। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मुजरिम को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम सतबीर निवासी ऊन थाना झिंझाना को 3 साल के कारावास और 10 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि सन 2019 में थाना झिंझाना पर एक युवक ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में सतबीर निवासी ऊन थाना झिंझाना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ने दोषी पाए जाने पर मुजरिम सतवीर को 3 साल की कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।