हत्या का आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास

in #judicial2 years ago

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झांसी। सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने पांच साल पुरानी घटना में फैसला सुनाया। अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से हमला कर गांव के ही एक व्यक्ति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव व रविप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि टोड़ी फतेहपुर के ग्राम पडवाहा निवासी साहब सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 26 मई 2017 की शाम तकरीबन पांच बजे वह अपने भाई रमाकांत पटेल (40) व पिता द्वारिका प्रसाद के साथ घर के बाहर बैठा था। इसी दरम्यान गांव का ही आशाराम उर्फ भदोरिया हाथ मे कुल्हाड़ी लेकर आया और भाई को गाली देते हुए उसने जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ समझ पाता, उसने कुल्हाड़ी से भाई पर तबातोड़ हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह खेतों की ओर से भाग गया भाई माकांत पटेल को आननफानन में मऊरानीपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आशाराम उर्फ भदौरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।