अवैध खनन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई
अवैध खनन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई, अब 12 दिसंबर को होगी सुनवाई
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के रोहिल्ला कलां में हो रहे अवैध खनन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर जिला कलेक्टर जोधपुर को निर्देश दिए कि समिति की सिफारिशों पर समस्त गतिविधियों का पर्यवेक्षण कर उनकी पालना करवाएं। वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने रोहिल्ला कलां के ग्रामीणों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जोगिन्दर सिंह ने पक्ष रखा। वहीं सरकार व खनन विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एएजी संदीप शाह ने कहा कि कोर्ट के 21 फरवरी 2022 के आदेशानुसार तीन आईएएस की समिति बनाकर रिपोर्ट तैयार कर पेश की थी। इसकी सिफारिशों की पालना के लिए सभी विभागों को निर्देशित भी कर दिया गया है।
कोर्ट ने एएजी शाह को निर्देश दिए कि आगामी सुनवाई पर 12 दिसंबर को नवीनतम रिपोर्ट पेश करें। वहीं खनन के लिए राजस्व विभाग की जमीनों की तरमीम करे और खनन विभाग इसके लिए आवश्यक रूप से मुटाम लगाए। अवैध खनन को लेकर निरंतर निरीक्षण करें।