एसआरके महाविद्यालय में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

in #firozabad2 years ago

एस०आर०के० महाविद्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मिनाक्षी सिन्हा की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता, जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
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फ़िरोज़ाबाद- शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए प्राधिकरण की सचिव मिनाक्षी सिन्हा ने छात्र-छात्राओं को मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया कि वर्ष 1976 में 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद 2002 में 86 वें संविधान संशोधन कर 11 वें मूल कर्तव्य के तौर पर 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को स्कूली शिक्षा सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई। छात्र-छात्राओं से मौलिक कर्तव्यों के पालन के लिए आह्वान किया।
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इसी क्रम में बताया कि प्राधिकरण का उददेश्य है कि कोई भी व्यक्ति जानकारी अथवा पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये। लोक अदालतों का आयोजन करना, विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से कानून एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता को उपलब्ध कराना जिससे पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।
उन्होंनें उपस्थित लोगो को बताया कि बच्चे का अधिकार उसके जन्म से पूर्व ही हो जाता है, इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा, भरण पोषण तथा सिविल प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मध्यस्थता विषय पर भी प्रकाश डालते हुए बताया गया कि विवादकर्ता द्वारा विवादों को उन व्यक्तियों को संदर्भित करके निपटाना, जिन पर विवादियों का विश्वास है, मध्यस्थता के रूप में जाना जाता है। एक संगठित समाज में, लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, विशेष रूप से सक्षम अदालतों द्वारा मामलों को निपटाने के लिए राज्य द्वारा न्यायिक तंत्र प्रदान किया जाता है, जहां राज्य द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और वादी उनके सामने विवाद लाने के लिए होते हैं। उन्होने बताया कि मध्यस्थता एक अतिरिक्त न्यायिक मंच है और ऐसे विवादों के निपटारे का एक वैकल्पिक तरीका है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार न्याय के लिए अदालतों में जाने के बजाय विशिष्ट मामलों में विशेष व्यक्तियों के निर्णय का पालन करने के लिए लिखित रूप में सहमत होते हैं। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं महाविद्यालय के प्राचार्य ने भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जनउपयोगी सेवाओं के बारे में अवगत कराया।
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