*गांजा के मामले में हुई सजा*

in #damoh2 years ago

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न्यायालय - माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश NDPS ACT जिला दमोह ।

आरोपी- रामरतन पिता भोले साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी पिपरिया भटौली थाना गढ़ाकोटा जिला सागर (म.प्र.)

सजा- आरोपी रामरतन साहू को धारा 20(बी)(ii)(बी) Ndps एक्ट में 05 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मुखबिर सूचना पर पुलिस द्वारा दिनांक 17.03.2017 को 07:20 बजे या उसके करीब मुकाम कंकाली चौराहा बायपास तिराहा मड़ाहार थाना दमोह देहात जिला दमोह में आरोपी रामरतन को प्रतिबंधित पदार्थ 04 किलो 900 ग्राम गांजा रखे था, उक्त अवैध गांजा रखे मिलने पर आरोपी के विरुद्ध थाना दमोह देहात मे अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया।

न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रामरतन साहू को धारा 20(बी)(ii)(बी) Ndps एक्ट में 05 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री हेमंत कुमार पांडे द्वारा की गई।

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नशा के कारोबारियों को कड़ी सजा दी जाए। यह आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे है।