लापरवाही पूर्वक ट्रेक्‍टर चलाकर टक्‍कर मारने के आरोपीगण को हुई सजा

in #damoh2 years ago

IMG-20221115-WA0470.jpgन्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील पथरिया जिला दमोह

आरोपी — सोतम पिता हरिराम कुर्मी पटेल उम्र 31 वर्ष एवं हरिराम पिता रामनाथ कुर्मी पटेल उम्र 51 वर्ष , निवासी ग्राम गुजौरा थाना गढ़ाकोटा जिला सागर

धारा — 279,338 भादवि 3/181,146/196,5/180 MV Act

सजा — अभियुक्‍त हरिराम को न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000 अर्थदण्‍ड एवं अभियुक्‍त सोतम को न्‍यायालय उठने तक का कारावास व 2300 रूपये अर्थदण्‍ड

घटना — दिनांक 29.12.16 को प्रार्थी हरिनारायण कुर्मी निवासी पिपरिया छक्का ने थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र हरिराम साद के ट्रेक्टर द्वारा टक्कर मारने का प्रस्तुत किया जिसपर से प्रकरण पंजीबद्ध किया। फरियादी खेती किसानी का काम करता है. दिनांक 30.10.16 को वह शाम के समय करीब 04 बजे गढ़ाकोटा से अपने घर पिपरिया छक्का मोटर साईकिल से जा रहा था, ग्राम बरधारी में पटेरिया महराज के खेत के सामने पहुचा उसी समय एक ट्रेक्टर चालक अपना ट्रेक्टर तेज रफतार एवं लापरवाही से चलाता हुआ, ग्राम नोरू तरफ से आया और उसकी मोटरसाईकिल में सामने से टक्कर मार कर चला गया, टक्कर लगने उसे उसके दाहिने पैर एवं बाया हाथ में चोटें आई थीं। घटना की रिपोर्ट थाना जबेरा में की गई जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को एव साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्‍त सोतम को धारा 279,337 भादवि 3/181,146/196,134/177 मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए न्‍यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्‍ड तथा अभियुक्‍त हरिराम को धारा 146/196 मो-व्‍ही.एक्‍ट में न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्‍डित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी श्री आशीष असाटी एडीपीओ द्वारा की गई।