दुष्कर्म के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

in #crime2 years ago

रायबरेली। दुष्कर्म से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश विद्या भूषण पांडेय ने आरोपियों की ओर से अलग-अलग दाखिल तीनों जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दीं।विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बब्बन कुमार त्रिपाठी, वीरेंद्र मिश्र व अशोक पांडेय के मुताबिक पहला मामला डीह थाना क्षेत्र से जुड़ा है। रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार वादी की अवयस्क बेटी को मिल एरिया थाना क्षेत्र के दरबापुर निवासी शोभित कुमार बहला-फुसलाकर ले गया व दुष्कर्म किया। पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी शोभित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।दूसरा मामला ऊंचाहार क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता की मां की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट व अभियोजन प्रपत्रों के मुताबिक उसकी नाबालिग बेटी को प्रतापगढ़ जिले के जेठवारा थाना क्षेत्र के पूरेनेवाजी निवासी नितिश कुमार बहला कर भगा ले गया व दुष्कर्म किया।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी नितिश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीसरा मामला भी ऊंचाहार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। रिपोर्ट पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। प्रपत्रों के अनुसार अवयस्क पीड़िता के साथ ऊंचाहार के खुर्रमनगर निवासी शेर मोहम्मद ने दुष्कर्म किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शेर मोहम्मद की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी।