नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को आजीवन कारावास
न्यायालय पंचम अति सत्र न्यायाधीश मंडला का फैसला
मंडला. न्यायालय पंचम अति सत्र न्यायाधीश मंडला द्वारा आरोपी हीरेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ राजू पिता स्व. झेमनसिंह ठाकुर आयु 35 वर्ष निवासी औघटखपरी को धारा 305 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जानकारी अनुसार विगत वर्ष 23 अक्टूबर 2021 को हीरेन्द्र उर्फ राजू ठाकुर द्वारा करीब 09.30 बजे मृतक को स्कूल जाते समय औघटखपरी कॉलोनी में मोबाईल चोर कहकर अपमानित करने लगा और चोर चोर कहकर कॉलर पकड़कर मारपीट कर मोहल्ले में घुमाया। जिस कारण मृतक स्कूल नहीं जाकर घर वापस लौट गया। इस घटना के बाद मृतक कीटनाशक दवाई खा लिया। जिसके बाद परिजन नाबालिग को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए। यहां नाबालिग की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
इस मामले में आरोपी हीरेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ राजू पर अपराध क्रमांक 456/21 अंतर्गता धारा 305 भादवि में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय पंचम अति सत्र न्यायाधीश मंडला द्वारा आरोपी हीरेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ राजू पिता स्व. झेमनसिंह ठाकुर को आजीवन कारावास और तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया द्वारा की गई।