विकासखंड शिक्षा अधिकारी मण्डला तुलसीदास असाठी बने
मण्डला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने विकासखंड मण्डला में पदस्थ वरिष्ठता प्राचार्य तुलसीदास असाठी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 मण्डला को आगामी आदेश पर्यन्त तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी मण्डला का अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रभार सौंपने संबंधी आदेश जारी किए हैं। शैलेन्द्र मालवीय प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को विकासखंड शिक्षा अधिकारी मंडला के प्रभार से हटाते हुए उनकी मूल संस्था रानी अवंती बाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडला में वापिस किया गया है।
शैलेन्द्र मालवीय प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी मंडला द्वारा अपनी पत्नि संध्या मालवीय सहायक शिक्षक (प्रभारी पाठक) के सहयोग से अपने पुत्र की अतिथि शिक्षक के रूप में अवैध नियुक्ति कर उनकी मानदेय राशि का नियम विपरीत आहरण कर भुगतान किया गया है। उक्त प्रकरण में सहायक शिक्षक संध्या मालवीय भी दोषी पाई गई है उनका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (एक) (दो) (तीन) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। प्रकरण की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर हर्षिका सिंह द्वारा सहायक शिक्षक (प्रभारी पाठक) की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए भविष्य के लिए सचेत किया गया।