पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु पर परिवार को सरकार देंगी सहायता

अगम चौहान।

राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष रु0 10 लाख,

सदस्य जिला पंचायत रु0 5 लाख, सदस्य क्षेत्र पंचायत रु0 3 लाख, सदस्य ग्राम पंचायत रु0 2 लाख की धनराशि आश्रितों को प्रदान की जायेगी

निदेशक पंचायतीराज अनुज कुमार झा ने दी जानकारी

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