मौत की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम बयान; उन्होंने कहा, सजा से लेकर आरोपी तक..

in #yavtamal2 years ago

नई दिल्ली: मौत की सजा अपरिवर्तनीय है। इसलिए, आरोपी को राहत के मामले में हर मौका दिया जाना चाहिए, ताकि अदालत तय कर सके कि मौत की सजा की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने संभावित राहत स्थितियों के संबंध में दिशानिर्देशों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।पीठ ने कहा कि अदालतें सजा सुनाने से पहले मामले को स्थगित कर सकती हैं। जस्टिस एसआर भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया भी बेंच के सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 'यदि आपराधिक सिद्धांत के आधार पर अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि मृत्युदंड आवश्यक नहीं है, तो उसे उसी दिन आजीवन कारावास की सजा देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वहीं अगर इस मामले में मौत की सजा के संबंध में कुछ अतिरिक्त चर्चा की जरूरत है तो उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए।'suprim.jpg