एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे गुट, किसे मिलेगा शिवसेना का चिह्न? चुनाव आयोग ने किया इशारा
महाराष्ट्र (Maharashtra) में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए गेंद चुनाव आयोग (Election Commission) के पाले में डाल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की अर्जी को खारिज करते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने मंगलवार 27 सितंबर को कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) के गुट को ‘असली’ शिवसेना के तौर पर मान्यता देने तथा उसे पार्टी का धनुष-बाण का चुनाव चिह्न आवंटित करने के मुद्दे पर 'बहुमत के नियम’ की पारदर्शी प्रक्रिया लागू करेगा.