जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई पर योगी सरकार का बड़ा फैसला

in #wortheumnews2 years ago

UP News: योगी सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को राहत दी है. किसी भी अपराध में कोर्ट से मिली आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी को रिहाई के लिए अब 60 साल तक की उम्र का इंतजार नहीं करना होगा.
नहीं करना होगा इंतजार 60 साल की उम्र होने का
इस निर्णय पर सोमवार को होगी अहम बैठक
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की उम्र को लेकर अहम निर्णय लिया है. अब आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद कैदी को 60 साल की उम्र होने का इंतजार नहीं करना होगा. बंदी की सजा खत्म होते ही उसे रिहा कर दिया जाएगा.

सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय को लेकर सोमवार को शासन में महत्वपूर्ण बैठक होगी. इसके बाद तय होगा कि सरकार के इस फैसले से कितने बंदियों की रिहाई का रास्ता खुलेगा. यूपी सरकार ने उन बंदियों को राहत दी है, जो कम उम्र में कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा पा जाते हैं लेकिन 60 साल की उम्र तक का इंतजार करना पड़ता है.

क्या है आजीवन कारावास की सजा का नियम?
कानूनी भाषा में कहें तो किसी भी अपराध में मिली आजीवन कारावास की सजा से बंदी को जीवनपर्यंत जेल में रहना होता है, लेकिन जेल में बढ़ती कैदियों की भीड़ और अच्छे चाल चलन के चलते आजीवन कारावास की सजा पाए बंदियों को कम से कम 16 साल जेल में रहने का प्रावधान है. 20 साल की सजा काटने के बाद कोई भी बंदी अपने अच्छे चाल चलन के चलते सजा से पहले रिहाई पाने का हकदार हो जाता है. पहले लागू नियम के अनुसार आजीवन कारावास की सजा में समय पूर्व रिहाई पाने वाले बंदी की उम्र 60 साल होना जरूरी होती थी.