राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को प्राधिकरण या वैधानिक निकाय बनाने की शक्ति दी

in #wortheumnews12 days ago

1000071245.pngकेंद्र ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग गठित करने के पूर्ण अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल इन निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे।

दिल्ली के एलजी को राष्ट्रपति की ओर से यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत प्रदान किया है। वे अधिनियम की धारा 45डी के खंड (ए) के तहत अगले आदेश तक राष्ट्रपति की ओर से प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है।