18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजे गये पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, नहीं मिली राहत
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को उन्हें कोलकाता के सिटी सेशंस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को 18 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोलकाता की एक विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की हिरासत 5 अगस्त तक बढ़ा दी थी। ये अवधि आज खत्म होने पर उन्हें दुबारा कोर्ट में पेश किया गया। आज की सुनवाई में पार्थ चटर्जी के वकील ने कहा कि जब उनके घर पर छापा मारा था तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इस मामले में ना तो कोई सामने आया है और ना ही किसी ने ये कहा कि उनसे रिश्वत मांगी थी। उधर ईडी के वकील ने दलील दी कि पार्थ चटर्जी को जमानत मिलने से वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और जांच को प्रभावित कर सकते हैं।