तत्काल प्रभाव से त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने जिले मे धारा 144 लागू

Screenshot_20210829-214101.jpg
उमरिया - जिला उमरिया अंतर्गत आये दिनों विभिन्न समुदाय दल के लोगों द्वारा रैली/जुलूूस/जलसा/धार्मिक यात्रा/जन यात्रा यात्रा, उत्सव यात्रा निकाली जाती है। जिससे जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा अंग होने, जन सामान्य की सुरक्षा सामाजिक तत्वों पर नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखे जाने हेतु प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला उमरिया (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियोंको प्रयोग में लाते हुए उमरिया जिले के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में जिलान्तर्गत समस्त रैली/जुलूस/जलसा/धार्मिक यात्रा /मार्च/जन यात्रा/उत्सव गावा एवं अन्य ऐसे कार्यक्रम जिनमें जन-समूह एकत्रित होता है निकाले जाने/आयोजित किये जाने के पूर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त रैली/जुलूस/जलसा/धार्मिक यात्रा/मार्च/जन यात्रा / उत्सव यात्रा में डी.जे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय की गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, तथा किसी धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति के विरुद्ध भड़काऊ नारे लगाना प्रतिबंधित होगा।
किसी भी प्रकार के कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, होर्डिग्स, झण्टे आदि जिन पर भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या भडकाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
किसी भी भवन/सम्पत्ति (सार्वजनिक अथवा निजी) पर आपत्तिजनक भाषा या भडकाऊ नारे लिखा जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। सोशल मीडिया एवं अन्य ऐसे मेसेजिंग ऐप (जैसे हाट्सप, फेसबुक मैसेंजर, इन्स्टाग्राम एवं अन्य) पर ऐसा आपतिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उदित हो पोस्ट को प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित होगा। यह आदेश आमजन को संबोधित है।
आदेश से व्यक्ति व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में वर्णित प्रावधानों के अधीन अधोहस्ताक्षरकर्ता ने न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

Sort:  

सर मैंने आपको फॉलो कर लिया है कृपया आप भी मुझे फॉलो और लाइक करने की कृपा करें।