सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक टावर्स को गिराने की बढ़ाई तारीख, सुरक्षा कारणों से दी गई मोहलत
अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 40 मंज़ला टावरों को गिराने की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दी है। दोनों टावर 22 मई तक गिराए जाने थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 अगस्त तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि इस काम को करने जा रही कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को सुरक्षा कारणों से 3 महीना और समय चाहिए।