यूपी में लव जिहाद और एससी और एसटी के धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास होगा
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास हो सकता है। इसके लिए संबंधित बिल सोमवार को सदन में पेश किया गया है। इस बिल में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसमें आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान किया गया है।
यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं:
- नाबालिग, दिव्यांग और मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा हो सकती है।
- सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा हो सकती है।
- विदेशी अथवा गैरकानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा हो सकती है।
- धर्म परिवर्तन कराने के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालने, हमला अथवा बल प्रयोग करने, शादी करने का वादा करने या प्रलोभन देकर किसी नाबालिक, महिला या व्यक्ति की तस्करी करने पर 20 वर्ष से कम सजा नहीं होगी। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।