लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द
लखीमपुर खीरी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Case) में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द कर दी है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई है और जमानत देने में जल्दबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले पर फिर से सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर करने को कहा है।