नाहिद हसन को कोर्ट् ने ज़मानत देने से इनकार किया
प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है. सपा विधायक पर शिकायत कर्ता के पति की गाड़ी छीन लेने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. कोर्ट ने कहा है कि याची आरोपी ने गाड़ी शिकायत कर्ता को वापस नहीं की.
बोलेरो पिकअप याची के आवास से पुलिस ने बरामद की है. शिकायत कर्ता के पति को किराये पर गाड़ी ले जाने वाले नवाब ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी. कोर्ट ने कहा साक्ष्य व गवाहों से छेड़छाड़ व दबाव डालने व जमानत के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए याची जमानत पाने का हकदार नहीं हैं. वह 29 जनवरी 2022 से जेल में बंद हैं. यह आदेश जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने नाहिद हसन की अर्जी खारिज करते हुए दिया है.
All post like