सीएम योगी आदित्यनाथ को हेट स्पीच मामले में राहत, SC ने कहा- याचिका में मेरिट नहीं

in #wortheum2 years ago

up_chief_minister_yogi_adityanath_1659450939.webpयूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है और उसे मेरिट के लायक नहीं माना है। 2007 के एक भाषण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हेट स्पीच का मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि इस अर्जी में मेरिट नहीं है, जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी जा सके।