मिलावटी सामान बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर लगा साढ़े आठ लाख का जुर्माना

in #wortheum2 years ago

लखनऊ -खाने वाले पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। इनपर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जांच में नमूने फेल होने के बाद एडीएम कोर्ट में चल रहे वाद की सुनवाई पूरी होने के बाद आज 21 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया।

इंदिरा नगर के स्वीट्स और रेस्टोरेंट के संचालक पर सबसे अधिक 1.35 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं एफएसडीए की टीमों ने अलग-अलग इलाकों के प्रतिष्ठानों से आठ खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा है। सहायक आयुक्त एसपी सिंह का कहना है कि एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर राजस्व वसूली की तरह कार्रवाई होगी।

प्रतिष्ठान का पंजीकरण करवाए बिना संचालन करने पर इंदिरानगर के गेट वेल मेडिकल स्टोर, तेलीबाग के लखनऊ ब्रदर चिकन सेंटर, खदरा के अल्फासो-2 और राधाग्राम की बाबा डेरी के संचालकों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा एफएसडीए की टीमों ने अलग-अलग इलाकों के प्रतिष्ठानों से खोया, सिंघाड़ा आटा, चावल, कुट्टू का आटा, काजू, बेसन चिप्स व फलहारी नमकीन के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है।