बदायूँ में - गैंगस्टर के ऊपर करे जा रही लगातार कार्यवाही

in #wortheum2 years ago

जिलाधिकारी महोदया के आदेशानुसार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशानुसार थाना फैजगंज बेहटा के कुख्यात गैंगस्टर अपराधी जौन सिंह पुत्र मुंशी लाल निवासी ग्राम साहनपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ की संपत्ति (अनुमानित कीमत 22,12391.91- वाइस लाख बारह हजार तीन सौ इक्यानवे) को जब्त की
IMG-20220524-WA0006.jpg श्रीमान जिलाधिकारी महोदया बदायूँ के आदेश के अनुपालन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देश में थाना फैजगंज बेहटा पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधी जौन सिंह पुत्र मुँशी लाल निवासी ग्राम साहनपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ हाल पता ग्राम अशोकनगर थाना बनियाठेर जिला सम्भल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 90/2021 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट अधिनियम थाना फैजगंज बेहटा, मु0अ0सं0 257/2020 धारा 395/412 भादवि थाना फैजगंज बेहटा , मु0अ0सं0 274/2020 धारा 398/401 भादवि थाना फैजगंज बेहटा ,मु0अ0सं0 275/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फैजगंज बेहटा पंजीकृत है । उक्त अपराधी जौन सिंह पुत्र मुँशी लाल निवासी ग्राम साहनपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ ने एक संगठित गिरोह अपने साथियो का बना रखा है उक्त अभियोगो के अभियुक्त जौन सिंह उपरोक्त द्वारा एक संगठित गिरोह बना कर सामूहिक रूप से अपराध कारित कर अर्जित की गयी सम्पत्ति से अपने मकान का निर्माण किया है । जिला मजिस्ट्रेट बदायूं के आदेशानुसार अपराध करके अर्जित की गयी सम्पत्ति को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुर्क करने के आदेश दिनांक 13/05/2022 को निर्गत किए गये थे जिसके अनुपालन में आज दिनांक 23.05.2022 को स्थानीय पुलिस द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त जौन सिंह उपरोक्त के निवास स्थान ग्राम साहनपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ के द्वारा अपराध करके अर्जित की गयी सम्पत्ति जिसका अनुमानित मूल्य 2212391.91 रूपये है, को कुर्क की गयी । मौके पर उपरोक्त आदेश के अनुपालन में तहसीलदार श्री अशोक कुमार सैनी तहसील बिसौली बदायूँ व क्षेत्रीय लेखपाल श्री लोकपाल मौजूद मिले व थाना स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में गाँव में ढोल बजाकर मुनादी करायी गयी तथा उसके पश्चात गाँव के गणमान्य व्यक्तियो की उपस्थिति में जौन सिंह उपरोक्त की अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति(मकान) अनुमानित मूल्य 2212391.91 रूपये को कुर्क कर मकान को सील किया गया व जिला मजिस्ट्रेट बदायूँ द्वारा जारी किया गया कुर्की का आदेश अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 चस्पा किया गया ।