गैंगस्टर एक्ट में दो अपराधियों की भी अवैध संपत्ति पुलिस ने की कुर्क
गैंगस्टर एक्ट के शातिर अभियुक्त नेक अली व बबलू की करीब 02 लाख 70 हजार रुपये की अर्जित अवैध संपत्ति को किया कुर्क किया गया है
जनपद हरदोई में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शाहाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी पचदेवरा द्वारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शाहाबाद से संबंधित अभियुक्त नेक अली उर्फ निजाकत अली पुत्र हबीब व बबलू उर्फ समीम पुत्र रहमत सर्व निवासी मो० शेख थाना पाली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत लगभग 02 लाख 70 हजार रूपये की निम्नलिखित सम्पत्ति को जिलाधिकारी हरदोई के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया। कुर्क की गयी सम्पत्ति में अभियुक्त नेक अली उर्फ नजाकत अली पुत्र हबीब निवासी निवासी मो० शेखसराय द्वारा अवैध धन से अर्जित रॉयल एनफील्ड बुलेट कीमत करीब 01 लाख 57 हजार और बबलू उर्फ समीम पुत्र रहमत निवासी मो० शेखसराय थाना पाली द्वारा अवैध धन से अर्जित एक अपाचे मोटरसाइकिल कीमत करीब 01
लाख 13 हजार को कुर्क किया है