क्रिमिनल केस लंबित होने पर प्रोन्नति से इनकार नहीं कर सकते : इलाहाबाद हाईकोर्ट

in #wortheum2 years ago

high_court_1661174963.jpgइलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी का प्रमोशन अनिश्चितकाल के लिए रोके रखना अनुचित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक केस लंबित होने से सरकारी सेवक को उसके प्रमोशन से इनकार नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने पुलिस कांस्टेबल नीरज कुमार पांडेय की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिका में डीआईजी/एसपी स्थापना डीजीपी मुख्यालय के यहां से एक जनवरी 2021 को जारी हेड कांस्टेबल प्रमोशन लिस्ट में याची का प्रमोशन सील कवर में रखने को चुनौती देते हुए उसे खोलने की मांग की गई थी। हेड कांस्टेबल पद पर याची के प्रमोशन को उसके विरुद्ध आपराधिक केस लंबित होने के कारण सील कवर में रखा गया था।