डॉक्टरों को 1000 करोड़ के गिफ्ट देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट जज ने बताया गंभीर
नई दिल्ली : डॉक्टरों को फ्रीबी यानी गिफ्ट देने के मामले के सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दावा किया कि फार्मा कंपनी ने बुखार की दवा डोलो 650mg के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपये के मुफ्त उपहार दिए हैं. एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने यह बात आझ सुप्रीम कोर्ट में कहा. सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स ने भी डोलो 650 mg पर 1000 करोड़ के मुफ्त उपहार देने का आरोप लगाया है.
500 mg तक DOLO का बाजार मूल्य विनियमित है लेकिन 500mg से अधिक की खुराक की कीमत निर्माता की इच्छा पर रखी जा सकती है. अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए, डॉक्टरों के बीच 650mg की खुराक निर्धारित करने के लिए मुफ्त उपहार वितरित किए गए. वकील संजय पारिख ने इसे "तर्कहीन खुराक संयोजन" कहा.
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इसे गंभीर मुद्दा बताया. उन्होंने कहा,”आप जो कह रहे हैं वह मेरे कानों के लिए संगीत नहीं है. जब मुझे कोविड हुआ था तब मुझे भी यही दी गई. ये गंभीर मामला है.”
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दस दिनों का वक्त दिया है.