आरटीआई के तहत सूचना न देने पर एसडीएम पर लगा 25 हजार जुर्माना
हरदोई एसडीएम पर राज्य सूचना आयोग ने एक आरटीआई का जवाब न दाखिल करने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है
तहसील क्षेत्र के कछौना निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर शुक्ला ने बताया कि उन्होंने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 5 जुलाई 2019 को सार्वजनिक भूमि का विवरण अवैध कब्जे पट्टे गौशालाओं का विवरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ तहसील दिवस में शिकायतों के निस्तारण के संबंध में उप जिला अधिकारी संडीला से सूचना प्राप्त के लिए आवेदन किया था। इसके पश्चात निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। समयावधि में सूचना न देने पर प्रथम अपिलीय अधिकारी के समक्ष अपील की, लेकिन निस्तारण न होने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में वाद दायर किया था। इसके उपरांत आयोग की ओर से एक नोटिस जारी की गई थी। जिसमे एसडीएम संडीला को अपना पक्ष रखने के लिए कहां गया था राज्य सूचना आयोग द्वारा अपिलार्थी को सूचनाएं उपलब्ध न कराने व आयोग के समक्ष पेश न होने व आदेशों की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत उप जिलाधिकारी संडीला पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए उनके वेतन से धनराशि वसूलने का आदेश दिया है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी संडीला देवेंद्र पाल सिंह से पक्ष जानने के लिए फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नही उठाया।