ऑपरेशन शिकंजा के तहत दो अभियुक्तों को कराया गया दंडित

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IMG-20220915-WA0350.jpgउत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर - ऑपरेशन शिकंजा के तहत थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से शरीर सम्बन्धी अपराध के आरोपीगण आकाश व जगमता को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास तथा अभियुक्तगण को रुपये 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।शासन के निर्देशानुसार चलाये जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के अन्तर्गत अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज जनपद सिद्धार्थनगर वाद धारा 498A,304B भादवि व 3/4 डी.पी.एक्ट में पंजीकृत थाना खेसरहा से सम्बन्धित आरोपित 02 अभियुक्तगण को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण आकाश पुत्र स्व. महावीर उर्फ भोला व अभियुक्ता जगमता पत्नी स्व. महावीर उर्फ भोला निवासीगण ग्राम बरनवार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर द्वारा उक्त दोनो अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को रुपये 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । जिसमें सरकार की तरफ पैरवी राजेश त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार राजेश्वर चन्द्र, का सराहनीय योगदान रहा ।