कानपुर में धारा 144, बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रशासन का सख्त फैसला, पढ़िए गाइडलाइन
कानपुर में धारा 144, बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रशासन का सख्त फैसला, पढ़िए गाइडलाइन
Section 144 in Kanpur: कोरोना महामारी का खतरा कम नहीं हुआ है। ताजा खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। यहां बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। कानून तोड़ने वालों पर सख्ती की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखते हुए यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 भी लगाई गई है।
कानपुर में धारा 144 के तहत एक बार में चार से पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। लोग अधिकारियों की अनुमति के बिना बड़ी संख्या में जुलूस भी नहीं निकाल सकते। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
इससे पहले शनिवार को देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में स्थिरता नजर आई है। पिछले कुछ दिनों से 15 हजार के आसपास नए मामले मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह आठ बजे के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 13,272 मामले मिले हैं और 36 मौतें हुई हैं, जिनमें केरल में पहले हुई छह मौतें भी शामिल हैं, जिसे राज्य सरकार ने नए आंकड़ों के साथ जारी किया है। सक्रिय मामलों में 664 की गिरावट दर्ज की गई है और इनकी संख्या 1,01,166 रह गई है। मरीजों के उबरने की दर 98.58 प्रतिशत और मृत्युदर 1.19 प्रतिशत पर बरकरार है। दैनिक संक्रमण दर 4.21 प्रतिशत और साप्ताहिक संक्रमण दर 3.87 प्रतिशत है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 209.59 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें 102.35 करोड़ पहली, 93.92 करोड़ दूसरी और 13.31 करोड़ सतर्कता डोज शामिल हैं।
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