इन कार, बाइक्स और स्कूटर्स में अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! सरकार ने जारी किया आदेश

in #wortheum2 years ago

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है. सरकार ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप को निर्देश दिया कि वह सिर्फ उन वाहन मालिकों को फ्यूल मुहैया कराएं, जिनके पास अपने वाहनों का वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र’ है. परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर उन सभी वाहन मालिकों को पीयूसीसी के लिए अपने वाहनों की जांच कराने का निर्देश दिया है, जिनके वाहन (इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर) पंजीकरण की तारीख से एक साल से अधिक पुराने हैं.विभाग ने नोटिस में कहा है कि ‘वाहन मालिक असुविधा और कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए 25 अक्टूबर से पहले-पहले वैध पीयूसीसी हासिल कर लें.’ नोटिस में आगे कहा गया, ‘‘वैध पीयूसीसी के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने और तीन साल की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं.’’ पर्यावरण विभाग एक अधिसूचना जारी करने पर विचार कर रहा है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप के सभी डीलर के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि 25 अक्टूबर से वैध पीयूसीसी दिखाने पर ही वाहनों को फ्यूल बेचा जाए.meerut-petrol.jpg