'IT एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज केस 3 हफ्तें में वापस लें'

in #wortheum2 years ago

supreemcourt-1662487500.jpgसुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66 ए को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66ए को 2015 में ही रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसके रद्द होने के सात साल बाद भी इस कानून के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को फटकार लगाते हुए कहा कि 3 हफ्ते के भीतर इस तरह के केस को वापस लिया जाए।