राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज, रखे जा सकेंगे इस प्रकार के वाद

in Aligarh Mandal4 days ago

अलीगढ़ 14 सितंबर : (डेस्क) लोक अदालत में न्यायालयों व विभागों में लंबित धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद आदि का निस्तारण सुलह समझौते से किया जाएगा।

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लोक अदालतों का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करना है। इन अदालतों में विभिन्न प्रकार के मामले जैसे धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, विद्युत अधिनियम, जलकर, पारिवारिक और वैवाहिक विवादों का समाधान सुलह समझौते के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया अदालतों पर बोझ कम करने में सहायक होती है और लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराती है।

हाल ही में आयोजित मेगा लोक अदालत में 44 खंडपीठों का गठन किया गया था, जो विभिन्न मामलों का निस्तारण करेंगी। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल मामलों का समाधान होता है, बल्कि यह न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को भी कम करता है। इससे न्यायालयों में अपीलों की संख्या में भी कमी आती है, जिससे उच्च न्यायालयों पर भी दबाव कम होता है।

लोक अदालतों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों को भी शामिल करती हैं, जैसे सड़क की खराब स्थिति, जलकर से संबंधित शिकायतें, और अन्य स्थानीय मुद्दे। इससे नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान सीधे अदालत में बिना लंबी प्रक्रिया के मिल जाता है।

इस प्रक्रिया में प्रीलिटिगेशन सेल का भी गठन किया गया है, जो उन मामलों का निस्तारण करता है जो अभी न्यायालय में नहीं आए हैं, लेकिन जिनकी संभावना है। इससे लोगों को पहले से ही समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, और उन्हें न्यायालय में जाने से बचाया जा सकता है।

अंततः, लोक अदालतें एक प्रभावी माध्यम हैं जो न्याय की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाती हैं, जिससे आम जनता को लाभ होता है और न्यायालयों का बोझ भी कम होता है।