Basti News: गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष की सजा

in Basti Mandal9 days ago

बस्ती 10 सितंबर : (डेस्क) न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, न अदा करने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

1000050701.jpg

बस्ती के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोषी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर ध्यान दिया। न्यायाधीश कटियार ने कहा कि समाज में अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त सजा आवश्यक है, ताकि अन्य लोग भी इस प्रकार के अपराध करने से बचें। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भी है।

इस निर्णय ने स्थानीय समुदाय में एक सकारात्मक संदेश दिया है कि न्यायालय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। न्यायालय की इस सजा के बाद, उम्मीद की जा रही है कि इससे अन्य संभावित अपराधियों में डर पैदा होगा और वे अपराध करने से बचेंगे।

स्थानीय लोगों ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कठोर कदम से समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और लोग अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करेंगे।

इस मामले में न्यायालय की कार्रवाई ने यह भी साबित किया है कि न्यायालय केवल सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए भी कार्यरत है। न्यायाधीश विजय कुमार कटियार के इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून का शासन सभी के लिए समान है और अपराधियों को उनकी करतूतों का उचित दंड मिलेगा।

इस प्रकार, बस्ती के फास्ट ट्रैक कोर्ट का यह निर्णय न केवल एक दोषी को सजा देने का कार्य है, बल्कि यह समाज में एक सशक्त संदेश भी भेजता है कि न्यायालय अपराधों के खिलाफ सख्त है और समाज में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।