संयुक्त शिक्षा निदेशक के खिलाफ विजिलेंस प्रस्तुत नहीं कर सकी साक्ष्य,

in Agra Mandal4 days ago

आगरा 14 सितंबर : (डेस्क) रिश्वतखोरी के आरोप में संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा के खिलाफ विजिलेंस टीम दूसरी सुनवाई में भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी है। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

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संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में विजिलेंस टीम की दूसरी सुनवाई में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। शर्मा को पहले 17 अगस्त को तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक सहायक अध्यापक के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें से तीन लाख रुपये की पहली किस्त तय की गई थी.

शिकायतकर्ता अजयपाल सिंह, जो एक सहायक अध्यापक हैं, ने शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि शर्मा ने फर्जी नियुक्ति की शिकायत के निस्तारण के लिए रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस टीम ने शिकायत की सत्यता की जांच की और शर्मा को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया.

शर्मा के निलंबन के बाद, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि, अजयपाल सिंह के मामले की जांच विधान परिषद में अटकी हुई है, जिससे उनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता.

विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर कुछ शिक्षक संगठनों ने इसे प्रायोजित बताया है, जबकि शासन ने मामले की जांच के लिए एक दो सदस्यीय समिति का गठन किया है.

अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि क्या विजिलेंस टीम कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर पाती है या नहीं, जो इस मामले की दिशा को प्रभावित कर सके.