सराफा कारोबारी हत्याकांड में 7 को आजीवन कारावास, दो को 10 साल की सजा

in Agra Mandal5 days ago

आगरा 13 सितंबर : (डेस्क) मथुरा समेत पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाले दो सराफा कारोबारियों की हत्या एवं डकैती के मामले में स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायाधीश ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने सात दोषियों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुना दी।

1000048829.jpg

मथुरा में सर्राफा कारोबारियों की हत्या और डकैती के मामले में विशेष न्यायाधीश ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने 12 सितंबर 2024 को सुनवाई करते हुए रंगा बिल्ला गैंग के नौ सदस्यों को सजा सुनाई। इनमें से सात आरोपियों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया, जबकि दो अन्य को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले ने मथुरा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे और स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी थी।

यह मामला 15 मई 2017 का है, जब मथुरा के छत्ता बाजार में सर्राफा कारोबारी मयंक अग्रवाल की दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला। इस दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए 5 करोड़ रुपये की लूट की और दो व्यापारियों की हत्या कर दी। इस घटना में दो अन्य लोग भी घायल हुए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने रंगा बिल्ला गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की जघन्य अपराधों के लिए कठोर सजा की मांग की। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए अभियोजन पक्ष की बात को स्वीकार किया। अंततः, अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई.

स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है, जिससे उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। यह मामला मथुरा में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रतीक बन गया है।