पेइंग गेस्ट और हॉस्टल चलाने के लिए नए नियम, पंजीकरण कराना अनिवार्य, देनीं होंगी ये सुविधाएं

in Agra Mandal10 days ago

आगरा 6 सितंबर : (डेस्क) पेइंग गेस्ट-हॉस्टल के पंजीकरण कराने होंगे। इतना ही नहीं समिति मानक देखेगी। पूरा पैसा लेने पर भी छात्र-छात्राओं को सुविधाएं नहीं मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

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शासन ने आगरा में पेइंग गेस्ट (पीजी) और हॉस्टल के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय छात्रों के ठहरने और खाने-पीने की सुविधाओं को मानकीकरण करने के उद्देश्य से लिया गया है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो इन सुविधाओं की गुणवत्ता और मानकों की जांच करेगी।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को उचित सुविधाएं उपलब्ध हों, खासकर उन पीजी और हॉस्टल में जहां वे रहने के लिए भुगतान करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यदि छात्रों को पैसे देने के बावजूद आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, तो यह एक गंभीर मुद्दा बन सकता है।

पंजीकरण प्रक्रिया में विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि भवन स्वामित्व प्रमाणपत्र और पुलिस सत्यापन। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पीजी और हॉस्टल मानक के अनुरूप हैं, प्रशासन ने सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है।

इस कदम से अवैध रूप से चल रहे गेस्ट हाउस और हॉस्टल पर भी नकेल कसी जा सकेगी, जो बिना उचित लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

आगरा में इस नई नीति के लागू होने से छात्रों को बेहतर आवासीय विकल्प मिलेंगे और उन्हें अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की जगहें उपलब्ध होंगी। यह कदम न केवल छात्रों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है कि प्रशासन उनकी भलाई के लिए सक्रिय है।