उर्वरकों के नमूने हुए फेल, दो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
आगरा 19 सितंबर : (डेस्क) तीन उर्वरकों के नमूने प्रयोगशाला जांच में फेल हो गए। रिपोर्ट आने पर जिला कृषि अधिकारी डाॅ. सूर्यप्रताप सिंह ने दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। साथ ही संबंधित उर्वरक के विक्रय पर भी पाबंदी लगा दी है। विक्रेताओं को निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है।
उर्वरक नमूनों की जांच में विफलता के कारण दो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
जिला कृषि अधिकारी डाॅ. सूर्यप्रताप सिंह ने हाल ही में तीन उर्वरक नमूनों की प्रयोगशाला जांच में विफलता के कारण दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इन नमूनों की जांच में गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करने पर विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है।
लाइसेंस निलंबित किए गए विक्रेता
• शर्मा खाद भंडार कुण्डारा कोठी
• किसान सेवा केंद्र कुण्डारा कोठी
उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध
संबंधित उर्वरक के विक्रय पर भी पाबंदी लगा दी गई है और विक्रेताओं को निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
उर्वरक नमूनों की जांच प्रक्रिया
उर्वरक नमूनों की जांच प्रयोगशालाओं में की जाती है जो एफसीओ के तहत निर्धारित मानकों के संदर्भ में उन्हें मानक या गैर मानक के रूप में घोषित करती हैं। गैर मानक पाए जाने पर विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाती है।
कृषि विभाग की भूमिका
कृषि विभाग उर्वरक नियंत्रण आदेश को प्रशासित करता है और किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। यह उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है।
उर्वरक विक्रेताओं के लिए पंजीकरण आवश्यक
उर्वरक विक्रय के लिए विक्रेताओं को राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के उर्वरक नियंत्रक से पंजीकरण / लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में शुल्क का भुगतान करना होता है।