यूपी विधानसभा नियमावली में प्रक्रियागत संशोधन से विधानसभा सत्र 07 दिन के नोटिस पर हो सकेगा आहूत
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा नियमावली 1958 के अनुसार विधानसभा में सत्र आयोजित करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।
इस नियमावली में संशोधन पर कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसका मसौदा तैयार कर नियम समिति को दिया जाएगा। नियम समिति की संस्तुति के बाद उसे विधानसभा के बजट सत्र 2023 में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा नियमावली 1958 में संशोधन से प्रदेश की विधानसभा का सत्र 14 दिन के नोटिस की जगह सात दिन के नोटिस पर आयोजित किया जा सकेगा।
विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार संचार और परिवहन के वर्तमान साधनों के बेहतर होने से 14 दिन की जगह 7 दिन के नोटिस पर सदन आहूत किया जा सकता है।
उ॰प्र॰ विधानसभा में ई-विधान लागू किया गया है जिसे नियमावली में शामिल करने के बाद सभी विभागों को विधानसभा से जुड़े सवालों और पत्रों के जवाब साफ्ट कॉपी में भी देने होंगे।
विधानसभा नियमावली 1958 में संशोधन के बाद नियमावली में भाषा से जुड़े जटिल शब्द हटाए जाएंगे तथा नियमावली में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफार्म को स्वीकार करने जैसे नियम शामिल किए जाएँगे।